ऋषि कुमरा – होशियारपुर, 19 सितंबर:

जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले में जेजोन से महिलपुर रोड और नांगल से गढ़शंकर रोड पर खनन सामग्री ले जाने वाले टिपरों/ट्रकों की आवाजाही केवल शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ही अनुमत है और इस समय के बाद इन सड़कों पर खनन सामग्री ले जाने वाले टिपरों/ट्रकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
जारी आदेशों के अनुसार, जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि होशियारपुर जिले में महिलपुर रोड और नांगल से गढ़शंकर रोड पर खनन सामग्री ले जाने वाले टिपरों/ट्रकों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान-माल का नुकसान हो रहा है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों पर खनन सामग्री ले जाने वाले टिपरों/ट्रकों की आवाजाही को समयबद्ध तरीके से संचालित करना आवश्यक है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, गढ़शंकर के पुलिस उपाधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात पुलिस द्वारा टिपरों/ट्रकों की ओवरस्पीड जांच की जाए। होशियारपुर का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इन आदेशों के आलोक में ओवरलोडिंग और अन्य नियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। होशियारपुर के कार्यकारी अभियंता, जल निकासी-सह-जिला खनन अधिकारी अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर 24×7 निगरानी सुनिश्चित करेंगे और इसके साथ ही, चेक पोस्ट पर तराजू का उपयोग करके ओवरलोडेड टिपरों की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 20 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे।
