रोशन ग्राउंड में फूड सेफ्टी टीम द्वारा स्ट्रीट फूड की जांच

फूड सेफ्टी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को FSSAI के दिशा-निर्देशों के बारे में किया जागरूक
होशियारपुर, 1 अक्टूबर 2026 (शैकी)
कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब श्रीमती कंवलप्रीत कौर बराड़, आई.ए.एस., डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर श्रीमती आशिका जैन, आई.ए.एस. और सिविल सर्जन होशियारपुर डॉ. मनदीप कमल के दिशा-निर्देशों तथा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जतिंदर भाटिया के नेतृत्व में जिले में फूड सेफ्टी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी टीमों द्वारा लगातार चेकिंग और सैंपलिंग की जा रही है।
इसी के तहत एफ.एस.ओ. विवेक कुमार और फूड सेफ्टी टीम द्वारा रोशन ग्राउंड में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं की चेकिंग की गई। इस दौरान खाद्य पदार्थों की तैयारी और बिक्री के दौरान सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ-साथ इस्तेमाल किए जा रहे खाद्य तेल की भी जांच की गई। टीम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि खाना तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा तेल सुरक्षित और निर्धारित मापदंडों के अनुसार हो।
चेकिंग के दौरान स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के FSSAI रजिस्ट्रेशन की भी जांच की गई और उन्हें फूड सेफ्टी संबंधी लागू नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना करने के लिए कहा गया। फूड सेफ्टी टीम द्वारा विक्रेताओं को भोजन तैयार करने और परोसने के समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने, साफ पानी का इस्तेमाल करने, खाद्य पदार्थों को ढककर रखने तथा भोजन को धूल-मिट्टी और कीड़े-मकौड़ों से बचाने संबंधी जागरूक किया गया।
टीम द्वारा इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल का बार-बार इस्तेमाल न करने और तेल की गुणवत्ता बनाए रखने संबंधी भी जरूरी हिदायतें दी गईं। इसके साथ ही विक्रेताओं को अपने FSSAI रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस की शर्तों की पालना करने तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित, साफ-सुथरा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया।
फूड सेफ्टी विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि लोगों के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी।

